केन्द्र का बड़ा बयान, लव जिहाद को बताया आतंकवाद का मुद्दा
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली: केरल में लव जिहाद को लेकर चल रही बहस के बीच केन्द्र सरकार ने माना है कि ये मुद्दा लव का नहीं बल्कि आतंकवाद के नाम पर धर्मांतरण का है। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बातें प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि आतंकी मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रसाद ने कांग्रेस उपाध्यक्ष की इस मसले को लेकर चुप्पी पर सवाल उठाये।
प्रसाद ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर विदेशों से टेरर फंडिंग हो रही है। ऐसे कुछ आतंकी हैं जो केरल में इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस से संदिग्ध संबंधों के चलते पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इन्हें गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम की धारा 38 और 39 के तहत पकड़ा गया है। इस मामले की पड़ताल में जुटी एनआईए करीब 21 लोगों की गुमशुदगी की भी जांच कर रही है।
राहुल पर भी बरसे प्रसाद
रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राहुल गांधी के ट्वीट पर भी सवाल उठाए और कहा कि विश्व बैंक सरकार के दबाव में काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ईकोनॉमिक्स एक गंभीर मुद्दा है और इसे इस तरह खोखला ना बनाए।
रविशंकर प्रसाद ने राहुल के पेट डॉग पीडी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जी आजकल देश-दुनिया के हर मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं और जो बच जाता है उनका पीडी उस पर अपनी राय रखता है, ठीक है उसका भी अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने की थी तल्ख टिप्पणी
गौरतलब है कि, केरल 'लव जिहाद' केस की 30 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हदिया के पिता को उसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। केस के लिए अगली तारीख 27 नवंबर तय की गई है। हदिया के पिता ने कॉन्फ्रेंस के जरिए हदिया की पेशी की गुजारिश की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकारते हुए कहा कि उसे कोर्ट में ही आना होगा और मामले की सुनवाई खुली अदालत में होगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूरे मामले में लड़की की रजामंदी प्रमुख है और शादी भी उसका निजी मामला है। यह भी कहा गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो क्रिमिनल से शादी करने से रोकता हो।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका हदिया के पति (शफीन जहान) द्वारा दायर की गई थी क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने उसकी पत्नी के पिता द्वारा दायर याचिका पर उनकी शादी को कैंसल कर दिया था। इसी के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
इस केस में अखिला नाम की 24 साल की लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ धर्म बदलकर शफीन जहान से शादी कर ली थी। अखिला ने पिता जो कि आर्मी से रिटायर हैं वह उस शादी के खिलाफ केरल हाईकोर्ट पहुंचे थे, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाकर अखिला को उनके साथ घर भेज दिया था।