GST पर बैठक में फैसला: अब सिर्फ 50 वस्तुओं पर लगेगा 28% टैक्स
सत्ता विमर्श ब्यूरो
गुवाहटी: देशभर में जीएसटी को लेकर जारी असमंजस के बीच जीएसटी काउंसिल की बैठक में देशहित में अहम फैसला लिया गया है। स्पष्ट किया गया है कि अब केवल 50 वस्तुओं पर ही 28 फीसदी टैक्स लगेगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसकी जानकारी दी। दरअसल, व्यापारियों तथा छोटे व्यवसायियों की शिकायत थी कि इसी साल 1 जुलाई से लागू किए गए नए राष्ट्रव्यापी टैक्स की वजह से उनकी टैक्स देनदारी और प्रशासनिक खर्च बढ़ गया है, और इसी वजह से यह फैसला किया गया है।
सुशील मोदी ने बताया कि 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाले 177 सामानों पर टैक्स कम करके उन्हें 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में लाया जाएगा। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद अब केवल 50 वस्तुओं पर ही 28 फीसदी टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बताया कि 28 प्रतिशत कर दायरे में ज्यादातर लग्जरी कैटेगरी की 50 वस्तुओं को ही रखने का फैसला किया गया। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान शुक्रवार शाम को किया जाएगा।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इसी सप्ताह संकेत दिया था कि 28 फीसदी वाले स्लैब से कुछ वस्तुओं को हटाया जा सकता है। उन्होंने यहां तक कहा था कि कुछ वस्तुओं को इस स्लैब में रखा ही नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा था, "हम धीरे-धीरे उन्हें निचले स्लैब पर लाते रहे हैं... हमारा मानना है कि जब आपका राजस्व कलेक्शन बेअसर होने लगे, हमें उसमें काट-छांट करनी ही चाहिए, और इसी तरीके पर काउंसिल अब तक चलती रही है... जहां तक काउंसिल का सवाल है, मैं इसी को भविष्य के लिए गाइडलाइन भी मानता हूं..."
जीएसटी की टेक्नॉलजी संबंधित गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में 5 सदस्य हैं, जिसके प्रमुख सुशील कुमार मोदी हैं। उन्होंने बताया कि आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे आइटमों पर अब 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा। मोदी ने जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को एतिहासिक बताया। गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद से ही जरूरी उपयोग की वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स वसूलने को लेकर सरकार की काफी आलोचना हो रही थी। जिसके बाद सरकार द्वारा इन वस्तुओं पर टैक्स कम करने की उम्मीद पिछले कुछ समय से जताई जा रही थी।
ये होगा सस्ता
बताया जा रहा है कि मीटिंग में फैसला हुआ है कि सैनेटरी, सूटकेस, वॉलपेपर्स, प्लाईवुड, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे कई उत्पाद अब 18 पर्सेंट वाले दायरे में आएंगे।
इनके नहीं गिरे दाम
वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और तंबाकू जैसे सामानों पर कोई राहत नहीं मिली है।
आसान हो सकते हैं कंपोजीशन स्कीम के नियम
मंत्री समूह ने कंपोजीशन स्कीम वाले सभी कारोबारियों पर 1% टैक्स और उन्हें दूसरे राज्यों में सप्लाई की इजाजत देने का सुझाव दिया है। ट्रेडर्स के लिए अलग सुझाव है कि जो टर्नओवर में टैक्सेबल-नॉन टैक्सेबल दोनों वस्तुओं को शामिल करते हैं, उनपर 0.5% टैक्स लगे। अभी कंपोजीशन वाले ट्रेडर के लिए टर्नओवर का 1%, मैन्युफैक्चरर के लिए 2% और रेस्तरां के लिए 5% टैक्स का प्रावधान है।