आधार लिंकिंग पर SC की ममता को फटकार, कहा- केंद्र के कानून को नहीं दे सकते चुनौती
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली: आधार को अपने मोबाइल या फोन से लिंक ना कराने को लेकर अड़ी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि केंद्र के कानून को ममता चुनौती नहीं दे सकती हैं।
मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने के खिलाफ दायर पिटीशन पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोई राज्य केंद्र के कानून को कैसे चुनौती दे सकता है। अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोई दिक्कत है तो वह इस मामले में खुद पिटीशन फाइल करें। इसके साथ ही SC ने केंद्र को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा।
टेलिकॉम कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है। अब ममता सरकार पिटीशन में जरूरी बदलाव कर इसे दोबार सौंपेगी। बता दें कि टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि 23 मार्च तक सभी लोग अपने मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक करा लें।
हाल ही में केंद्र सरकार की नीतियों पर ममता ने कहा था, "मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी, चाहे मोबाइल कनेक्शन बंद हो जाए। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहूंगी कि वे इसी तरह अपना विरोध जताएं। मोबाइल को आधार से लिंक कराना प्राइवेसी में दखलंदाजी है। इससे पति-पत्नी के बीच निजी बातचीत भी पब्लिक हो जाएगी। जबकि कुछ निजी मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है। तहसीन पूनावाला ने पिटीशन फाइल कर डिपार्टमेंट के 23 मार्च वाले नोटिफिकेशन पर सवाल उठाए है। याचिकाकर्ता ने DoT के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक करार दिया है। पिछले महीने सामने आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जो सिम कार्ड्स आधार से लिंक नहीं होंगे, उन्हें फरवरी 2018 के बाद डिएक्टीवेट किया जा सकता है।
इस साल 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह 100 करोड़ से ज्यादा लोगों (भावी मोबाइल फोन कंज्यूमर्स) के पहचान की जांच के लिए एक मैकेनिज्म सालभर के अंदर तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने लोक नीति फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सलाह भी दी थी कि कुल मोबाइल उपभोक्ताओं के 90% मौजूदा प्री-पेड मोबाइल यूजर्स से कहा जा सकता है कि वे रिचार्ज के वक्त या नए सिम कार्ड लेते वक्त अपनी पहचान से जुड़ी जानकारी दें।