आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला दोषी, जेल से पहले बोलीं चिनम्मा- धर्म की जीत होगी
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली/चेन्नई : एआईएडीएमके की महासचिव वीके शशिकला आय से अधिक संपत्ति के मामले दोषी ठहराई गई हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें दोषी पाया। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी होने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मं अपील की थी। शशिकला को चार साल की सजा मुकर्रर की गई है। ये मुकदमा तत्कालीन जनता पार्टी अध्यक्ष और अब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर किया था। फैसले के बाद उन्होंने ट्वीट किया, 20 साल बाद मेरी जीत हुई है।
After 20 years I won. Now turn of TDK Buddhu PC BC & Tata to join in jail
— Subramanian Swamy (@Swamy39) February 14, 2017
आनन-फानन में शशिकला की मौजूदगी में हुई एआईएडीएमके विधायकों की बैठक में ईके पलनीसामी को विधायक दल का नया नेता चुना गया। पलनीसामी शशिकला के वफादार नेता माने जाते हैं। बैठक में पार्टी के बागी नेता और केयरटेकर मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम को एआईएडीएमके की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि पनीरसेल्वम ने पार्टी विधायकों से कहा है कि मतभेदों को भुलाकर सबको मिलकर पार्टी को एक रखने के लिए काम करना चाहिए और अम्मा (जयललिता) के शासन को आगे बढ़ाना चाहिए।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। मालूम हो कि ट्रायल कोर्ट ने शशिकला को चार साल की सजा सुनाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इस मामले में शशिकला 6 महीने की सजा पहले ही काट चुकी हैं। शशिकला ने सरेंडर करने के लिए समय मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला नटराजन भावुक हो गईं। उन्होंने विधायकों से कहा कि जब-जब अम्मा (पूर्व सीएम जयललिता) और पार्टी पर संकट आया, मैंने झेला है, मैंने तकलीफ उठाई है। इस बार भी तकलीफ सह लूंगी। इस बार भी तकलीफ झेलूंगी। अन्नाद्रमुक ने ट्वीट में कहा कि शशिकला ने हमेशा जयललिता का बोझ अपने ऊपर लिया है। उन्होंने एक बार फिर ऐसा किया है। शशिकला ने कहा कि धर्म की जीत होगी। मैं इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही हूं। पहले भी अम्मा जब-जब मुश्किल में आई धर्म की जीत हुई। इस वक्त भी मानती हूं कि धर्म की जीत होगी।
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे. जयललिता की लंबे समय तक मित्र रहीं शशिकला के खिलाफ 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का मामला था जिसमें ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जयललिता के साथ दोषी ठहराया था। बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया था। शशिकला को यह सजा कर्नाटक की जेल में काटनी होगी। यह मामला पिछले 21 साल से चल रहा था।
आय से अधिक संपत्ति मामले का घटनाक्रम इस प्रकार रहा-
14 जून 1996 - सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में केस दायर किया।
18 जून 1996 - डीएमके सरकार ने जयललिता के खिलाफ एफआईआर दायर की।
4 जून 1997 - जयललिता, शशिकला व अन्य दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर।
14 मई 2001 - जयललिता की तमिलनाडु में सरकार बनी।
28 फरवरी 2003 - डीएमके की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई कि इस केस की सुनवाई को तमिलनाडु से बाहर किया जाए।
18 नवंबर 2003 - सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई बेंगलुरु में शिफ्ट की।
27 सितंबर 2014 - कोर्ट ने जयललिता, शशिकला समेत अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया। सभी को जेल भेजा गया।
29 सितंबर 2014 - जयललिता ने कर्नाटक हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की।
7 अक्टूबर 2014 - कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी ठुकराई।
17 अक्टूबर 2014 - सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को जमानत दी।
11 मई 2015 - सुप्रीम कोर्ट में जयललिता को बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ अपील।
23 मई 2016 - जयललिता दोबारा मुख्यमंत्री बनी।
5 दिसबंर 2016 - जयललिता का निधन।
14 फरवरी 2017 - शशिकला दोषी करार, चार साल की जेल की सजा।