अब नहीं बचेंगे दागी MLA और MP, लाइफ बैन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली : दागी विधायकों और सांसदों पर चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा कि क्यों नहीं इस प्रकार के मामलों की सुनवाई तय समय सीमा में की जाए। मालूम हो कि अभी ऐसे सांसदों या विधायकों पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है।
यह याचिका दिल्ली भाजपा प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय के द्वारा डाली गई है। इसकी सुनवाई जस्टिस रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की बेंच के नेतृत्व में चल रही है। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले की सुनवाई को एक साल के अंदर पूरी करने की अपील की गई है। केंद्र सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया कि मौजूदा समय में दोषी करार दिए गए सांसदों और विधायकों पर 6 साल चुनाव तक लड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की है कि वह इस मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश जारी करे और कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने दुष्कर्म के जुर्म में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में सजा पूरी करके वह भी चुनाव लड़ने आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा।