जी हां! अब आप कन्फर्म रेल टिकट किसी और को कर सकेंगे ट्रांसफर
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली : भारतीय रेल ने कन्फर्म रेल टिकट को लेकर एक नया दिशानिर्देश जारी करने जा रही है। इस नियम के मुताबिक अगर आपके पास ट्रेन का कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट है और किन्ही कारणों से आपको यात्रा निरस्त करनी पड़ती है तो आप अपना कन्फर्म टिकट किसी और यात्री को दे सकते हैं और वह यात्री उस टिकट पर यात्रा कर सकेगा। इसके लिए रेलवे ने गाइडलाइन भी तैयार की है। रेलवे द्वारा जारी वक्तव्य में यह बात कही गई है।
वक्तव्य में कहा गया है कि रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य रिजर्वेशन सुपरवाइजर एक यात्री द्वारा किसी दूसरे यात्री को दिए गए टिकट पर उसका नाम, बर्थ और सीट नंबर दे सकेंगे। रेलवे की तय गाइडलाइन के मुताबिक, व्यक्ति अपना कन्फर्म टिकट अपने परिवार के अन्य सदस्य जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी को ट्रांसफर कर सकेगा। इसके लिए उस व्यक्ति को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा।
अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे भी ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा। अगर किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान का छात्र अपना कन्फर्म टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे संस्थान के प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी। टिकट उसी संस्थान के अन्य छात्र को ट्रांसफर किया जा सकेगा। टिकट ट्रांसफर की यह सुविधा नेशनल कैडेट कोर के सदस्य को भी मिलेगी। इसके लिए उसे कैडेट प्रमुख से अनुमति लेनी होगी।