पेड न्यूज में फंसे शिवराज के मंत्री, तीन साल तक चुनाव लड़ने पर EC ने लगाई पाबंदी
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली : पेड न्यूज के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा को विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया है। मिश्रा पर आरोप था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था।
चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा अब एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं सदस्य रहूंगा या नहीं चुनाव आयोग ने इसका उल्लेख नहीं किया है और न ही मुझे कोई आदेश मिला है। उन्होंने कहा कि अब वह हाईकोर्ट जाएंगे।
चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पर नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफा मांगा है। मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने ट्वीट कर उन्हें तत्काल इस्तीफा देने के लिए कहा है। उधर, कुछ नेताओं का कहना है कि अगर मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे रहे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए।
अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के मुताबिक, चुनाव आयोग ने मिश्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। फिलहाल उनके पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद मिश्रा अगले तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मिश्रा दतिया से विधायक चुनकर आते हैं और प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है।
अपने खिलाफ चल रहे इस मामले को लेकर मिश्रा 2015 में हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट ने मिश्रा की याचिका खारिज कर एक तरह से गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दिया था। बता दें कि इस मामले को दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती 2009 में चुनाव आयोग तक ले गए थे। उन्होंने मिश्रा पर साल 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर भारती ने मिश्रा को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।