चारा घोटाला : लालू प्रसाद यादव समेत 16 दोषी करार, जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 आरोपी बरी
सत्ता विमर्श ब्यूरो
रांची : चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा समेत मामले के सभी 34 आरोपियों पर सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया है, वहीं मामले के बाकी बचे सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दोषियों को सजा का ऐलान अब 3 जनवरी को किया जाएगा, तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। लालू को दोषी करार दिए जाने के साथ ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद श्री यादव समेत 16 अभियुक्तों को दोषी करार दिया जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, पूर्व पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद, लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत के अलावा ए.सी. चौधरी, सरस्वती चंद्रा और साधना सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 03 जनवरी 2018 की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में दोषी ठहराए गए सभी 16 लोगों को हिरासत में लेकर बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है।
गौरतलब है कि चारा घोटाले का खुलासा साल 1996 में सामने आया था। मामला बिहार पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपये के घोटाले से जुड़ा है। उस वक्त लालू यादव राज्य के सीएम थे। मामले में 90 के दशक की शुरूआत में बिहार के चाइबासा सरकारी खजाने से फर्जी बिल लगाकर 37.7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आपूर्तिकर्ताओं पर बिना सामान की आपूर्ति किए बिल देने और विभाग के अधिकारियों पर बिना जांच किए उसे पास करने का आरोप है। लालू प्रसाद पर गड़बड़ी की जानकारी होने के बाद भी इस पर रोक नहीं लगाने का आरोप है।
देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा करके अवैध ढंग से धन निकालने के इस मामले में राजद लालू अध्यक्ष यादव एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 477 ए, 201, 511 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13:1:डीः एवं 13:2 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला के एक मामले में चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, सत्तर लाख रुपये अवैध ढंग से निकासी करने के चारा घोटाले के एक अन्य मामले में राजद अध्यक्ष को सजा हो चुकी है।