बड़ी खबर : लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों को विज्ञापन देकर बताना होगा- हमने किया है ये अपराध
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अपने आपराधिक रिकॉर्ड को कम से कम तीन बार अखबार तथा टीवी पर विज्ञापित करना अनिवार्य किया है। इस संबंध में निर्देश 10 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए थे, लेकिन 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले इस लोकसभा चुनाव में पहली बार इस नियम का इस्तेमाल किया जाएगा।
वोट के लिए धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा का इस्तेमाल गैरकानूनी : SC
देश की शीर्ष अदालत की सात जजों की संवैधानिक पीठ ने एक अति महत्वपूर्ण फैसले में आज कहा कि कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैरकानूनी है। चूंकि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है। इसलिए इस आधार पर वोट मांगना संविधान की भावना के खिलाफ है। जन प्रतिनिधियों को भी अपने कामकाज धर्मनिरपेक्ष आधार पर ही करने चाहिए।
उप्र पंचायत चुनाव : मंत्रियों के रिश्तेदार बने उम्मीदवार
उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार के कई मंत्रियों के रिश्तेदार किस्मत आजमा रहे हैं। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव में विशिष्ट व्यक्तियों का झुकाव बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सदस्यों द्वारा ही जिला पंचायत अध्यक्ष तथा क्षेत्र प्रमुख (ब्लॉक प्रमुख) चुना जाता है।