सुप्रीम फैसला : अयोध्या की विवादित भूमि पर विराजमान होंगे रामलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड का मस्जिद का दावा खारिज
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही मुख्य पक्षकार मानते हुए कहा कि विवादित भूमि का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया जाता है। विवादित जमीन पर मस्जिद का दावा खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से पांच एकड़ जमीन दी जाए।
निजता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फासीवादी ताकतों के लिए झटका : राहुल गांधी
सुप्रीम कोर्ट की ओर से निजता को मौलिक अधिकार करार दिए जाने का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वागत किया है। वहीं राहुल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला फासीवादी ताकतों के लिए झटका साबित हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया झटका, निजता के अधिकार को बताया मौलिक अधिकार
निजता के अधिकार के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला दिया। नौ जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और यह संविधान के आर्टिकल 21 (जीने के अधिकार) के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया।
बाबरी विध्वंस केस: SC का फरमान- आडवाणी, जोशी और उमा भारती पर चलेगा आपराधिक मुकदमा
इसे भारतीय जनता पार्टी के कभी फायर ब्रैण्ड नेताओं के लिए तगड़ा झटका माना जाएगा। बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 13 नेताओं पर आपराधिक षडयंत्र का मामला चलाने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 अप्रैल) को यह फैसला दिया। इसमें रोजाना सुनवाई होगी। धारा 120 (बी) के तहत मामला चलाया जाएगा। इसके अलावा मामले की सुनवाई कर रहे जज का इस बीच तबादला भी नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड में लोकतंत्र की जीत, मोदी सबक लें : राहुल
उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण के नतीजों के ऐलान के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने (भाजपा ने) अपनी ओर से गलत किया, हमने अपनी ओर से बेहतरीन प्रयास किए और उत्तराखंड में लोकतंत्र की जीत हुई। पीएम मोदी के लिए यह एक सबक है।
सरकारी विज्ञापनों में सीएम, मंत्री की भी तस्वीरें
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पूर्व आदेश को संशोधित करते हुए सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संबद्ध विभागों के मंत्रियों के फोटो के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। पूर्व में न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तस्वीरों के ही इस्तेमाल की अनुमति दी थी।