सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया है। वर्मा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने डीओपीटी और सीवीसी के आदेश को निरस्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा पर लगे आरोपों की जांच की निगरानी के लिए शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए.के. पटनायक की नियुक्ति की है। इस मामले की पूर्ण जांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को दो सप्ताह का समय दिया गया है।