अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही मुख्य पक्षकार मानते हुए कहा कि विवादित भूमि का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया जाता है। विवादित जमीन पर मस्जिद का दावा खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से पांच एकड़ जमीन दी जाए।