13 प्वाइंट रोस्टर के जरिए विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर देशभर में जारी आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर 200 प्वाइंट रोस्टर को अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 प्वाइंट रोस्टर के फैसले को बदलने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को जारी रखा था।