खालिदा जिया दो महीने में सरेंडर करें : हाईकोर्ट
ढाका : बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में दो महीने के अंदर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जिसमें उन पर एक कनाडाई कंपनी को गैस फील्ड का अनुबंध देने और उसके फलस्वरूप 13000 करोड़ टका का नुकसान होने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट के पंजीयक कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘हाईकोर्ट ने निको मामले में सुनवाई पर अस्थायी स्थगन वापस ले लिया। उसने खालिदा को दो महीने के अंदर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने को कहा।’ अधिकारी ने बताया कि न्यायमूर्ति नुरूज्जमान और और न्यायमूर्ति जफर अहमद की पीठ ने मामला रफा दफा करने की बीएनपी प्रमुख की अर्जी नामंजूर कर दी और संबंधित अदालत से उनकी जमानत अर्जी पर गौर करने को कहा बशर्ते वह अपने विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं करें।
हाईकोर्ट ने 2008 में इस मामले में सुनवाई निलंबित कर दी थी। गुरुवार को उसने निलंबन हटा लिया। निको मामला वर्ष 2007 में उत्तर सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार के दौरान शुरू किया था। उससे पहले भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) ने जिया और दस अन्य पर कनाडाई कंपनी के साथ गैर पारदर्शी करार कर करीब 13,777 करोड़ टका का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। (एजेंसियां)