19 सितंबर तक जेएनयू कन्हैया के खिलाफ ना करे कार्रवाई: HC
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन से 19 सितंबर से पहले जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से मना किया है। न्यायमूर्ति संदीप सचदेवा ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपीली प्राधिकरण के खिलाफ विद्यार्थियों की याचिका पर जवाब देने के लिए भी कहा है।
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 9 फरवरी 2016 को विश्वविद्यालय परिसर में कन्हैया कुमार के विवादित भाषण की जांच के लिए एक अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया था और अपीली प्राधिकरण ने अपनी जांच में कन्हैया को अनुशासन तोड़ने का दोषी पाया था। कथित तौर पर नौ फरवरी के उस विवादित कार्यक्रम में देशविरोधी नारे लगे थे।
कन्हैया कुमार ने इसके बाद अपीली प्राधिकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
अपीली प्राधिकरण ने कन्हैया कुमार पर जुर्माना लगाया था और एक शपथ-पत्र जमा करने के लिए कहा था कि वह विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में न तो हिस्सा लेंगे और न ही उस दौरान वहां उपस्थित रहेंगे। जिसका कन्हैया के वकील ने विरोध किया। कन्हैया कुमार की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने उच्च न्यायालय को बताया कि कन्हैया से यह लिखकर देने के लिए कहना कि वह किसी अवैध गतिविधि वाली जगह उपस्थित भी नहीं रहेंगे, ज्यादती है।
सोमवार को आए उच्च न्यायालय के इस आदेश से कन्हैया के साथ ही उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य सहित उन 21 छात्रों को भी राहत मिली है, जिन्हें अपीली प्राधिकरण ने अनुशासन भंग करने का दोषी पाया था।
गौरतलब है कि इस अपीली प्राधिकरण के अध्यक्ष खुद कुलपति हैं और प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय की हाई लेवल इन्कवायरी कमेटी (एचएलईसी) के फैसले को कायम रखा था।
एचएलईसी की जांच के आधार पर विश्वविद्यालय ने छात्रों पर निलंबन, छात्रावास से निष्कासन, जुर्माने जैसी कार्रवाई की थीं। अपीली प्राधिकरण ने जहां कुछ विद्यार्थियों पर लगाए गए जुर्माने की राशि घटा दी थी, वहीं कुछ दंड उसी तरह कायम रखे गए थे।