SC का आदेश: चुनावी हलफनामे में उम्मीदवारों को सपरिवार देना होगा आय का ब्योरा
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली: इसे चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने की गर्ज से दिया गया आदेश जारी कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके मुताबिक चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वाले उम्मीदवार को उसकी पत्नी और आश्रितों की आय का स्रोत और सम्पत्तियों का ब्योरा देना जरूरी कर दिया है। अभी तक उन्हें हलफनामे में सिर्फ अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना होता था। जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस एसए अब्दुल नजीर की बेंच ने उत्तर प्रदेश के एनजीओ लोक प्रहरी की पिटीशन पर यह फैसला सुनाया।
लोक प्रहरी ने सांसदों और विधायकों को आय से ज्यादा सम्पत्ति हासिल करने से रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की थी। एनजीओ चाहता था कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के नामांकन पत्र में आय का स्रोत संबंधि कॉलम भी जोड़ा जाए। साथ ही वे अपनी पत्नी और आश्रितों की आय का स्रोत और संपत्ति का ब्योरा भी पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 12 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) से हलफनामे के जरिए एक जवाब देने को कहा था। इसमें कोर्ट ने पूछा था कि उन विधायकों और सांसदों पर क्या कार्रवाई की गई, जिनकी एसेट्स दो चुनावों के बीच अचानक 500 फीसदी तक बढ़ गई। इस पर सीबीडीटी ने कोर्ट को बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच जारी है।
गौरतलब है कि सितंबर में हुई सुनवाई के दौरान सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा में कहा था कि लोकसभा के 26 और राज्यसभा के 11 सांसदों और 257 विधायकों ने आय से अधिक संपत्ति बनाई है। सीबीडीटी ने बताया कि इस मामले की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की है और शुरुआती तौर पर लोकसभा के 26 में 7 सांसदों के बेहिसाब संपत्ति बनाने का पता चला है। बोर्ड ने कहा था कि वह इन 7 सांसदों के खिलाफ जांच करेगा। साथ ही यह भी कहा था कि 257 में से 98 विधायकों की संपत्ति में भी बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। बाकी 42 विधायकों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है।