ऑनलाइन मीडिया की निगरानी के लिए सरकार लाएगी कानून, 10 सदस्यीय कमेटी गठित
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली : फर्जी खबरों को लेकर पत्रकारों की मान्यता समाप्त करने वाले विवादित आदेश को वापस लेने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन मीडिया (न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट) की निगरानी के लिए नियम-कानून बनाने को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का काम ऑनलाइन मीडिया के लिए नियम-कानून और मानक बनाने का होगा। इसके दायरे में ऑनलाइन न्यूज, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के साथ ही इंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट कंटेंट मुहैया कराने वाली वेबसाइट्स आएंगी।
4 अप्रैल 2018 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि देश में चलने वाले टीवी चैनल और अखबारों के लिए तो नियम कानून बने हुए हैं और वह अगर इन कानूनों का उल्लंघन करती हैं तो उससे निपटने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं भी हैं, लेकिन ऑनलाइन मीडिया के लिए अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन मीडिया के लिए नियामक ढांचा कैसे बनाया जाए इसके लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है।
मंत्रालय द्वारा गठित इस 10 सदस्यीय समिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया है। इसके अलावा माय जीओवी के चीफ एग्जिक्यूटिव, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है। इस कमेटी से ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म के लिए उचित नीतियों की सिफारिश करने को कहा है। ऐसा करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), टीवी चैनलों के कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता सहित पीसीआई के नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा।