सुप्रीम फैसला : अयोध्या की विवादित भूमि पर विराजमान होंगे रामलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड का मस्जिद का दावा खारिज
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही मुख्य पक्षकार मानते हुए कहा कि विवादित भूमि का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया जाता है। विवादित जमीन पर मस्जिद का दावा खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से पांच एकड़ जमीन दी जाए।
राम मंदिर मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई 67 एकड़ गैर विवादित भूमि लौटाने की अर्जी
केंद्र की मोदी सरकार ने राम जन्मभूमि न्यास और अन्य मूल स्वामियों को 67 एकड़ गैर-विवादित भूमि का हिस्सा लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। केंद्र सरकार ने अधिग्रहित 67 एकड़ गैर-विवादित भूमि पर यथास्थिति बरकरार रखने के 31 मार्च 2003 के आदेश में संशोधन की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है।
'अब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे नेताओं के बच्चे'
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाया जाए। जो इस फैसले को नहीं मानेगा उसे निजी स्कूलों की फीस के बराबर पैसा सरकारी स्कूल में जमा कराना होगा। हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए आदेश में मुख्य सचिव को साफ तौर पर कह दिया गया है कि यह फैसला अगले शिक्षा सत्र से अनिवार्य कर दिया जाए। इस बारे में हाईकोर्ट ने छह माह के बाद मुख्य सचिव से एक कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।
गलत हलफनामे पर पीएम को हाईकोर्ट का नोटिस
देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी की है। पीएम पर लोकसभा चुनावों के दौरान गलत हलफनामा दाखिल करने का आरोप है। मोदी के वाराणसी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जस्टिस वी. के. शुक्ला ने वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अजय राय और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री को नोटिस रजिस्टर्ड व साधारण पोस्ट से भेजने के साथ अखबारों में प्रकाशन का भी निर्देश दिया है।