लोकसभा में मोदी सरकार को बड़ा झटका, 12 साल में पहली बार बिल पास कराने में हुई फेल

नई दिल्ली : भारत की संसदीय राजनीति में एक अहम और असाधारण मोड़ तब देखने को मिला जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोकसभा में एक अहम संविधान संशोधन बिल पास कराने में विफल रही। यह पिछले 12 वर्षों में पहला मौका है जब सरकार सदन में बहुमत होने के बावजूद किसी विधेयक को पारित नहीं करा पाई।

दरअसल, यह पूरा विवाद महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान (131वां) संशोधन विधेयक को लेकर था। इस प्रस्तावित संशोधन में संसद की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान शामिल था, जो भविष्य में महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया से भी जुड़ा माना जा रहा था।

लगभग 21 घंटे तक चली लंबी और तीखी बहस के बाद जब वोटिंग हुई, तो कुल 528 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया। समर्थन में जहां 298 वोट पड़े वहीं विरोध में 230 वोट। हालांकि सामान्य बहुमत से यह आंकड़ा काफी आगे था, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत (352 वोट) से सरकार 54 वोट पीछे रह गई। इसी अंतर ने इस विधेयक को गिरा दिया।

गृह मंत्री अमित शाह ने वोटिंग से पहले अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि यह बिल पास नहीं होता है, तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष पर होगी और देश की महिलाएं यह देख रही हैं कि उनकी प्रगति में कौन बाधा बन रहा है।

दूसरी ओर, विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिल की संरचना, समय और मंशा पर पर्याप्त स्पष्टता नहीं थी। कई विपक्षी दलों का मानना था कि यह प्रस्ताव राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया, न कि वास्तविक सुधार के उद्देश्य से।

विपक्ष के लिए मोदी सरकार की इस हार की अहमियत सिर्फ एक बिल के गिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक संकेत भी हैं। सरकार के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद दो-तिहाई समर्थन जुटाने में असफलता यह दर्शाती है कि संवैधानिक संशोधनों के लिए व्यापक सहमति अब पहले जितनी सहज नहीं रही।

यह परिणाम इस बात का संकेत देता है कि विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार को चुनौती देने की स्थिति में है। इस बिल का महिला आरक्षण से जुड़ा होना इसे और संवेदनशील बनाता है। अब इस विषय पर आगे की रणनीति क्या होगी, यह बड़ा सवाल बन गया है।

सत्ता पक्ष इसे “विपक्ष द्वारा महिला सशक्तिकरण में बाधा” के रूप में पेश करेगा, तो विपक्ष “अधूरे और जल्दबाजी में लाए गए प्रस्ताव” की दलील देगा। अब सरकार के सामने दो विकल्प हैं- या तो वह संशोधित रूप में बिल को दोबारा पेश करे और व्यापक समर्थन जुटाने की कोशिश करे या फिर इस मुद्दे को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाकर चुनावी रणनीति में शामिल करे।

बहरहाल, लोकसभा में इस विधेयक का गिरना भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं और सहमति की राजनीति की अहमियत को फिर से रेखांकित करता है। यह सिर्फ एक विधायी असफलता नहीं, बल्कि आने वाले समय में सत्ता और विपक्ष के बीच शक्ति संतुलन की नई कहानी की शुरुआत भी हो सकती है।

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सत्ता विमर्श डेस्क
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