जम्मू-कश्मीर से लद्दाख अलग, अब कैसा होगा राज्य का स्वरूप?

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी सभी खंडों को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अधिसूचना पर दस्तखत कर दिया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया है। राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना पर दस्तखत करने के साथ ही अब जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार के सारे कानून लागू हो गए हैं।

गौरतलब कि सोमवार को राज्यसभा में मोदी सरकार धारा 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी सभी खंडों को जम्मू-कश्मीर से खत्म करने लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल लेकर आई थी जो पारित हो गया था। राज्यसभा से पारित होने के बाद इसे लोकसभा में रखा गया था। लोकसभा से भी यह विधेयक पास हो गया। इस विधेयक का विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था। लेकिन जब वोटिंग हुई तो विधेयक के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े और यह संसद से पारित हो गया।

अब ऐसा होगा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का स्वरूप
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन होगा। इसमें कारगिल और लेह जिले शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर का भी गठन होगा। इसमें लद्दाख और लेह के अलावा बाकी सभी इलाके शामिल होंगे।

राज्यपाल का दर्जा खत्म
मौजूदा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राज्यपाल का दर्जा खत्म हो गया है। अब केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख में अलग-अलग उपराज्यपाल होंगे।

संसद में प्रतिनिधित्व
जम्मू एवं कश्मीर के चार मौजूदा राज्यसभा सदस्य केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर के सदस्य होंगे। उनके कार्यकाल यथावत रहेंगे। इसी प्रकार से केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर में पांच लोकसभा सीटें होंगी। केंद्र शासित लद्दाख में एक लोकसभा सीट होगी।

जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा
– केंद्र शासित पुडुचेरी के लिए लागू अनुच्छेद 239ए में मौजूद प्रावधान केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर के लिए भी लागू होंगे।
– विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव वाली 107 सीटें होंगी। (जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में पहले 111 सीटें थीं, जिनमें से 87 के लिए चुनाव होते थे।)
– पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटें खाली रहेंगी (पहले की विधानसभा में जिस तरह खाली रहती थीं।)
– उपराज्यपाल विधानसभा में दो महिला सदस्यों को नामित कर सकते हैं।
– विधानसभा का कार्यकाल अब पांच साल होगा (पहले छह साल था)।
– केंद्रीय कानून केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में लागू होंगे।

विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रस्ताव
– विधानसभा सीटों का पुनर्गठन होगा और सीटों के नक्शे तैयार किए जाएंगे।
– फिलहाल जम्मू क्षेत्र में 37 विधानसभा सीटें हैं और कश्मीर में 46 सीटें।अनुच्छेद 370 ने क्या रोक रखा था
– सूचना का अधिकार का क्रियान्वयन।
– शिक्षा का अधिकार।
– नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच।
– कश्मीर में महिलाओं के लिए शरिया कानून से आजादी।
– पंचायतों को अधिकार।
– हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण।
– देश के अन्य राज्यों के नागरिकों को कश्मीर में जमीन खरीदने या जमीन का स्वामित्व रखने से।
– कश्मीर की भारतीय महिलाओं से शादी करने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता लेने से।

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सत्ता विमर्श डेस्क
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